रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) अनुभाग

  • रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम से संबंधितस भी मामलें।
  • राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959 और उसके तहत बनाए गए नियमों (अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सम्मिलित) के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
  • राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों के परामर्श से,ईएमआई कार्यक्रम में सुधार और विकास (मात्रात्मक कवरेज और गुणात्मक उन्नयन दोनों)।
  • रोजगार विवरणियों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को डेटा की कवरेज और विश्वसनीयता में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करने और सारणीकरण के लिए फ़ीडबैक देना।
  • ईएमआई कार्यक्रम में सुधार के लिए योजनाएं / कार्यक्रम तैयार करना।
  • ईएमआई डेटा का संग्रह, संकलन, विश्लेषण और राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट जारी करना।
  • ईएमआई कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से आंकड़ों का संग्रह।
  • संसद के प्रश्न / आश्वासन, पीजी / आरटीआई आवेदन / न्यायालय  मामलों आदिविषय से संबंधित मामले को देखना एवंअन्य अनुभागों / विभागों सूचना आदि प्रदान करना।