रोजगार कार्यालय-I (ईई-आई)

  • राष्ट्रीय रोजगार सेवा से संबंधित नीतिगत मामले।
  • नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों का उपयोग और रोजगार कार्यालय प्रक्रिया से छूट।
  • राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली (एनईएसएम) का निर्गम/संशोधन/अद्यतन करना।
  • राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य समूह (बैठकें आयोजित करना, एजेंडा तैयार करना, कार्य समूह की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई आदि)।
  • विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों की सहायता या कामकाज पर शिकायतें।
  • रोजगार कार्यालय प्रक्रिया।
  • रोजगार कार्यालय का कार्यवृत्त का जारी करना।
  • रोजगार कार्यालय प्रक्रिया और संबंधित आईएलओ सम्मेलनों से संबंधित मांग पर विभिन्न अनुभागों को इनपुट/सूचना प्रदान करना।
  • उपर्युक्त विषयों पर आरटीआई आवेदन/न्यायालयी मामले/वीआईपी संदर्भ/संसदीय प्रश्न।
  • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार/रोजगार कार्यालयों के निदेशकों/आयुक्तों की सूची अद्यतन करना।
  • नीतिगत मामलों में परामर्श के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ पत्राचार और उनके प्रश्नों/शंकाओं के उत्तर।