रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम और रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960
यह एक केंद्रीय अधिनियम है जो नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों में रिक्तियों की अधिसूचना और रोजगार रिटर्न भेजने से संबंधित है। इस अधिनियम और नियमों का अधिनियमन, संशोधन आदि केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन इसका कार्यान्वयन/लागू करना, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासन के पास है।
श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने मौजूदा विभिन्न केंद्रीय श्रम कानूनों के संबंधित प्रावधानों को 4 श्रम संहिताओं में सरल, समामेलित और युक्तिसंगत बनाने के उपाय किए थे।
इस प्रक्रिया में, ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959 के संबंधित प्रावधानों को सामाजिक सुरक्षा 2020 संहिता में शामिल किया गया है।
विद्यमान रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम को समाहित करने के लिएरोजगार सूचना और निगरानी पर एक अध्याय (अध्याय-XIII) सामाजिक सुरक्षा 2020 संहिता में शामिल किया गया है।