सतर्कता अनुभाग

1.   डीजीई में अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी सतर्कता मामले/अनुशासनात्मक मामले।
2.   किसी भी स्रोत से प्राप्त शिकायतों की जांच।
3.   समूह '' और 'बी' अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले शुरू करने के लिए सीवीसी के साथ परामर्श, (चार्जशीट जारी करना और जांच अधिकारियों एवं प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति)।
4.   संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श जिसमें दीर्घ/लघु शास्ति के मामलों को लागू करने की आवश्यकता है।
5.   याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में दीर्घ शास्तिमामलों की समीक्षा।
6.   डीजीई के तहत फील्ड संस्थानों/केंद्रों द्वारा डीजीई (मुख्यालय) को संदर्भित सतर्कता मामलों के संबंध में नोडल अनुभाग।
7.   डीजीई (मुख्यालय) में कार्यरत अधिकारियों के सभी समूहों के संबंध में सतर्कता निकासी।
8.   डीजीईएंडटी (मुख्यालय) के अधिकारियों के सभी समूहों की चल/अचल संपत्ति में बिक्री/खरीद की सूचना से संबंधित प्रस्ताव।
9.   डीजीई (मुख्यालय) के अधिकारियों और डीजीई के तहत फील्ड कार्यालयों के एचओडी की वार्षिक संपत्ति विवरणी।
10.   डीजीई के तहत अधिकारियों के विदेश दौरे से संबंधित मामले।
11.   विदेश यात्रा व्यय शीर्ष के लिए बीई/आरई तैयार करना।