केंद्रीय रोजगार कार्यालय

ईई (सीएनवी) अधिनियम 1959 के प्रावधानों और डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में स्तर 5 या उससे अधिक स्तर की होने वाली वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति की सभी रिक्तियों को केंद्रीय रोजगार कार्यालय (सीईई) को अधिसूचित किया जाना है। केंद्रीय रोजगार कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में रोजगार निदेशालय के कार्यालय में स्थित है। यह रोजगार समाचार पत्र में ऐसी रिक्तियों के विज्ञापन के लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार की अन्य रिक्तियां, जिनके संबंध में नियोक्ता प्राधिकरण विशेष रूप से राज्य के बाहर इन्हें परिचालित करना चाहता है, को भी केंद्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी रिक्तियों को नवंबर, 2016 में डीओपीटी द्वारा जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाना है।

भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ : पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, रोजगार महानिदेशालय, जिला/राज्य सैनिक बोर्डों के माध्यम से अग्रेषित विधिवत सत्यापित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद प्राथमिकता I के तहत विकलांग रक्षा कर्मियों और युद्ध या शांति काल में शहीद हुए या गंभीर रूप से विकलांग आश्रितों के नाम प्राथमिकता II क के तहत पंजीकृत करता है। बोर्ड रोजगार सहायता, संबंधित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों और कार्रवाई में मारे गए या गंभीर रूप से अक्षम रक्षा सेवा कार्मिकों/सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के आश्रितों, को पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित और प्राथमिकता श्रेणियों के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए नियुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए, एक जुलाई, 1972 में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (अब डीजीई) में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। इसके बाद, शांति काल के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ शांति काल में शहीद हुए या गंभीर रूप से अक्षम हो गए रक्षा सेवा कार्मिक के आश्रितों के लाभ के लिए विशेष सेवा का दायरा भी बढ़ाया गया थाबशर्ते कि सैन्य सेवा के कारण मृत्यु फरवरी, 1981 से प्रभावी हो।