ईई –III अनुभाग
- ईई-III अनुभाग, रोजगार महानिदेशालय (मुख्यालय) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएस केंद्रों में समूह 'बी'-राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित सभी प्रशासनिक और सेवा मामलों को देख रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएस केंद्रों में समूह 'सी' अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक मामलों को भी निपटा रहा है।
- अन्यथा सक्षम के लिए एनसीएससी के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों से संबंधित सभी प्रकार के मामले, अर्थातः भर्ती
- कार्यों में भर्ती, नियुक्ति, स्थायीकरण, परिवीक्षा, पदोन्नति/स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति मामले, वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, नियमित अवकाश प्रदान करना, सेवा पुस्तकों का रखरखाव, पेंशन और ग्रेच्युटी, उच्च पदों के लिए आवेदनों एवं अन्य मामले कोअग्रेषित करना और 56(जे)नियमों के तहत समीक्षा । रोस्टरों का रखरखाव, एमएसीपी, एलटीसी मामले, आरटीआई मामले, वीआईपी संदर्भ, न्यायालय मामले, उत्तर लेखापरीक्षा पैरा आदि) शामिल है।
- डीजीई (मुख्यालय) और एनसीएस केंद्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए भर्ती नियमों कीतैयारी/संशोधन।
- राजपत्रित अधिकारियों के लिए ए.पी.ए.आर डोजियरका रखरखाव।
- संसद के प्रश्न और वीआईपी संदर्भ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएस केंद्रों में एसआरईओ का दौरा अनुमोदन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएस केंद्रों से खरीद प्रस्ताव।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएस केंद्रों के लिए कार्यबल की आउटसोर्सिंग।
टीए बिल, सीईए प्रतिपूर्ति, मेडिकल बिल, जीपीएफ अग्रिम और निकासी।