| क्र.सं. | भाग- I – बजट और लेखा परीक्षा अनुभाग |
|---|---|
| 1 | विशेष रूप से डीजीई (मुख्यालय) और अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और अंतिम अनुमान तैयार करना। |
| 2 | मुख्य लेखा नियंत्रक से प्राप्त अंतिम अनुदान विवरणों और विनियोग खातों की जाँच करना। |
| 3 | डीजीई (मुख्यालय) और अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त निधियों का पुनर्विनियोजन / पुनर्वितरण। |
| 4 | आकस्मिकता निधि से अनुदान / अग्रिम की अनुपूरक मांगें। |
| 5 | निष्पादन बजट/ परिणाम बजट तैयार करना |
| 6 | मुख्यालय में संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों और अनुभागों से तिमाही / मासिक व्ययविवरण का अद्यतनीकरण। |
| 7 | संपत्ति रजिस्टर और स्थापना बल और उस के प्रावधान तैयार करना |
| 8 | डीजीई (मुख्यालय) और अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को ब्याज वालेऋण और अग्रिम (एचबीए, कंप्यूटर)। |
| 9 | डीजीई (मुख्यालय) और अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में महालेखाकार, आंतरिक लेखा परीक्षा से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों और लेखा परीक्षा आपत्तियों के बकाया पैरों का निपटान |
| क्र.सं. | भाग- II - संसद इकाई |
|---|---|
| 1 | अन्य मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त संसदीय प्रश्नों / आश्वासनों और संबद्ध संदर्भों के संबंध में समन्वय कार्य और संसदीय समितियों से संबंधित कार्य |
| 2 |
संसद सत्र के दौरान समयबद्ध कार्य:-
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