क्र.सं. |
भाग- I – बजट और लेखा परीक्षा अनुभाग |
1 |
विशेष रूप से डीजीई (मुख्यालय) और अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और अंतिम अनुमान तैयार करना। |
2 |
मुख्य लेखा नियंत्रक से प्राप्त अंतिम अनुदान विवरणों और विनियोग खातों की जाँच करना। |
3 |
डीजीई (मुख्यालय) और अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त निधियों का पुनर्विनियोजन / पुनर्वितरण। |
4 |
आकस्मिकता निधि से अनुदान / अग्रिम की अनुपूरक मांगें। |
5 |
निष्पादन बजट/ परिणाम बजट तैयार करना |
6 |
मुख्यालय में संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों और अनुभागों से तिमाही / मासिक व्ययविवरण का अद्यतनीकरण। |
7 |
संपत्ति रजिस्टर और स्थापना बल और उस के प्रावधान तैयार करना |
8 |
डीजीई (मुख्यालय) और अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को ब्याज वालेऋण और अग्रिम (एचबीए, कंप्यूटर)। |
9 |
डीजीई (मुख्यालय) और अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में महालेखाकार, आंतरिक लेखा परीक्षा से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों और लेखा परीक्षा आपत्तियों के बकाया पैरों का निपटान |
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भाग- II - संसदइकाई |
1 |
अन्य मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त संसदीय प्रश्नों / आश्वासनों और संबद्ध संदर्भों के संबंध में समन्वय कार्य और संसदीय समितियों से संबंधित कार्य |
2 |
संसद सत्र के दौरान समयबद्ध कार्य:- |
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1. अंग्रेजी और हिंदी में प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों की प्रतियों की प्रतिलिपि, और उत्तरों के साथ संलग्न अनुलग्नक/विवरणों की समान संख्या में प्रतियां। |
2. अस्पष्ट और रिक्त प्रतियों का पृथक्करण। |
3. तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के द्विभाषी सेट बनाना। |
4. लोकसभा/राज्य सभा और पी.एम.ओ को संसद प्रश्न के उत्तरों के पूरे सेट को अग्रेषित करना। |
5. लोकसभा/राज्य सभा पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना। |
6. सत्र के दौरान और प्रत्येक प्रश्न दिवस पर संबंधित अधिकारियों के संबंध में गैलरी पास की व्यवस्था करना। |
7. माननीय मंत्री द्वारा अनुमोदित उत्तर की मूल प्रति से मिलान करना। |
8. संसद इकाई (एमएस) लोकसभा/राज्य सभा आदि के साथ संपर्क कार्य। |