केंद्रीय रोजगार कार्यालय
1. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और ईई (सीएनवी) नियम 1960 के अनुसार, सीईई निम्नलिखित प्रकार की रिक्तियों के संबंध में एक रिक्ति विनिमय है: -
1. उन प्रतिष्ठानों में होने वाले 7वें सीपीसी के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर 5 या उससे ऊपर के तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों पर रिक्तियां, जिनके संबंध में केंद्र सरकार। उपयुक्त सरकार है। अधिनियम के तहत; तथा
2. जिन रिक्तियों को नियोक्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर रोजगार कार्यालयों में परिचालित करना चाहता है, जिसमें प्रतिष्ठान स्थित है, केंद्रीय रोजगार कार्यालय (सीईई) को अधिसूचित किया जाएगा।
2. डीओपीटी द्वारा निर्धारित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार ओ.एम. सं. 14024/2/96-स्थापना (डी) दिनांक 9 नवंबर, 2005 ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959 के अनुसार सीईई को अधिसूचित सभी रिक्तियों को केंद्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाना है।
भूतपूर्व सैनिक सेल
1. विकलांग रक्षा सेवा कर्मियों और रक्षा सेवा कर्मियों के आश्रितों के लिए रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए, जो युद्ध के दौरान या गंभीर रूप से विकलांग हो गए हैं, चाहे युद्ध के दौरान या शांति काल में (मृत्यु/विकलांगता सेवा के कारण हो) भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, रोजगार महानिदेशालय (डीजीई), श्रम और रोजगार मंत्रालय के नाम दर्ज करें:
1. विकलांग रक्षा सेवा कर्मियों को प्राथमिकता - I के तहत संबंधित राज्य सैनिक बोर्ड से माध्यमिक सूचकांक कार्ड प्राप्त करने के बाद।
2. प्राथमिकता- II ए के तहत सेवा कर्मियों के आश्रित संबंधित जिला सैनिक बोर्डों से प्रमाणित विवरण / बायोडाटा प्राप्त करने के बाद और उनके पंजीकरण संख्या और विवरण को संबंधित रोजगार कार्यालय, पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) रक्षा मंत्रालय को रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए अग्रेषित करने के लिए रिक्तियों की सूचना उन्हें दी गई है।